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रैणी आपदा पर हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से किया जवाब तलब, पढ़िए क्या है मामला

Panchayat Reporter by Panchayat Reporter
March 14, 2023
in Uttarakhand
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रैणी आपदा पर हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से किया जवाब तलब, पढ़िए क्या है मामला
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उत्तराखंड हाईकोर्ट में रैणी आपदा के बाद लापता लोगों को खोजने एवं शवों के अंतिम संस्कार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रैणी आपदा के बाद लापता लोगों को खोजने एवं शवों के अंतिम संस्कार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी।

बता दें कि दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बीते वर्ष रैणी गांव में आई आपदा में करीब 206 लोग लापता हुए थे और कई लोगों के शव अब तक बरामद भी नहीं हो पाए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि रैणी आपदा में लापता लोगों को राज्य सरकार द्वारा खोजा नहीं गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी भी उस क्षेत्र में 122 लोग लापता हैं, जिसमें भारत के साथ-साथ पड़ोसी देश के भी कुछ नागरिक शामिल हैं।

लापता लोगों के शवों को खोजना एवं धार्मिक रीति-रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंनेकोर्ट को यह भी अवगत कराया कि 2013 की केदारनाथ आपदा में अभी भी 3322 लोग लापता हैं। जिनकी खोजबीन राज्य सरकार नहीं कर रही थी और उनकी ही जनहित याचिका पर 2021 में केदारनाथ से कुछ शवों को बरामद किया गया था।

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