राज्य में सरकारी विभागों, निगमों, निकायों, परिवहन निगम, विभाग, स्वायत्त संस्थाओं के 5500 वाहन एक अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा। अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन, जिनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसें शामिल हैं, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
राज्यों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा। पुराने वाहनों के लिए व्यवस्था यह है कि इन्हें नीलाम किया जाता है। इसके बाद खरीदार इन वाहनों को दुरुस्त कर नए सिरे से पांच साल के लिए पंजीकरण कर इनका संचालन करने लगते हैं।
सामान्य कबाड़ी नहीं खरीद पाएंगे वाहन
नए परिवहन एक्ट के तहत सड़कों पर दौड़ने वाले 15 साल पुराने सरकारी वाहन एक अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे। अब 15 साल से पुराने वाहनों की नीलामी नहीं की जाएगी बल्कि उन्हें स्क्रैप (कबाड़) किया जाएगा। इसके लिए विभाग परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से अपने वाहनों की स्क्रैप नीलामी कर सकेंगे। यही नहीं सरकारी विभागों के नीलाम होने वाले वाहनों को अब सामान्य कबाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। केवल रजिस्टर्ड स्क्रैपर (कबाड़ी) ही इन वाहनों को खरीद सकते हैं जो परिवहन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होंगे।
आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकेंगे आवेदन
उत्तराखंड सरकार के और अर्धसरकारी विभागों के अलावा रोडवेज के वाहनों को भी स्क्रैप किया जाना है। विभाग इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से स्क्रैप नीलामी के लिए अप्लाई कर सकेगा। संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि आरवीएसएफ सेंटर के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम सेपोर्टल पर आवेदन-पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं। सरकारी विभाग अपने वाहनों को बेचने के लिए आरवीएसएफ के लिए वेबसाइट www.nsws.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।