• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Panchayat Reporter News Web Portal
  • होम
  • आपका गांव
  • हैलो पंचायत
  • स्पेशल
  • हाल फिलहाल
  • खेती बाड़ी
  • पंचायत ज्ञान
  • राजनीति
  • पोल पट्टी
  • मिसाल
No Result
View All Result
  • होम
  • आपका गांव
  • हैलो पंचायत
  • स्पेशल
  • हाल फिलहाल
  • खेती बाड़ी
  • पंचायत ज्ञान
  • राजनीति
  • पोल पट्टी
  • मिसाल
No Result
View All Result
Panchayat Reporter News Web Portal
No Result
View All Result
Home Uttarakhand

धामी सरकार ने चिन्हित आंदोलनकारियों को दी बड़ी राहत, सरकारी नौकरी में मिलेगा आरक्षण

Panchayat Reporter by Panchayat Reporter
September 7, 2023
in Uttarakhand
0
धामी सरकार ने चिन्हित आंदोलनकारियों को दी बड़ी राहत, सरकारी नौकरी में मिलेगा आरक्षण
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को बड़ी रहात दी है। 22 वर्षों बाद राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का सपना पूरा होने जा रहा है। दरअसल, उत्तराखंड विधानसभामें बुधवार को एक विधेयक पेश किया गया जिसमें अलग राज्य के लिए आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले या घायल होने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव किया गया है।

एक बार के लिए मिलेगी छूट

उत्तराखंड आरक्षण विधेयक, 2023 उत्तराखंड आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में आयु सीमा और चयन प्रक्रिया में एक बार के लिए छूट देगा। इसमें श्रेणी सी और डी के पदों पर भर्ती शामिल है। दोनों भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर हैं।

छूट की ये हैं शर्ते 

इस कानून में कहा गया है कि यह केवल उन आंदोलनकारियों पर लागू होगा जिन्हें आंदोलन के दौरान चोटें लगी थीं या कम से कम सात दिनों के लिए जेल गए थे। हालांकि आरक्षण पाने के लिए आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। प्रावधान है कि जो आंदोलनकारी 50 वर्ष से अधिक उम्र या किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण नौकरी करने के इच्छुक नहीं हैं, उनके परिवार के किसी एक आश्रित को इसका लाभ मिलेगा।

11 अगस्त 2004 से लागू माना जाएगा
त्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण विधेयक  पूरे उत्तराखंड में लागू होगा और 11 अगस्त 2004 से लागू समझा जाएगा। यह अधिनियम राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों के संबंध में लागू होगा। इससे उन राज्य आंदोलनकारियों को लाभ होगा, जो आंदोलनकारी कोटे से सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं। साथ ही उन आंदोलनकारियों को भी राहत मिलेगी, जिनका आयोगों के माध्यम से चयन हो गया था, लेकिन आरक्षण संबंधी शासनादेश के निरस्त होने के बाद उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई थी।

Previous Post

चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा बुकिंग के नाम फर्जीवाड़ा; 43 फर्जी वेबसाइट की गई बंद

Next Post

G-20 सम्मेलन से प्रभावित रहेगी चारधाम यात्रा, पढ़ें

Panchayat Reporter

Panchayat Reporter

Related Posts

नई कैबिनेट का संदेश :धामी मजबूत ,लेकिन दिग्गज गए चूक

नई कैबिनेट का संदेश :धामी मजबूत ,लेकिन दिग्गज गए चूक

March 24, 2026
जिला सहकारी बैंकों में कोई गड़बड़ी नहीं अपर निबंधक ईरा उप्रेती

जिला सहकारी बैंकों में कोई गड़बड़ी नहीं अपर निबंधक ईरा उप्रेती

March 19, 2026
कैग रिपोर्ट ने खोली नमामि गंगे की पोल: उत्तराखंड में 21 STP बिना घर कनेक्शन, घाट श्मशान सूने, कचरा सीधा गंगा में

कैग रिपोर्ट ने खोली नमामि गंगे की पोल: उत्तराखंड में 21 STP बिना घर कनेक्शन, घाट श्मशान सूने, कचरा सीधा गंगा में

March 13, 2026
उत्तराखंड में तीन IPS अधिकारियों का जबरन डेप्यूटेशन ?  यस बॉस ना कहने की सजा ?

उत्तराखंड में तीन IPS अधिकारियों का जबरन डेप्यूटेशन ? यस बॉस ना कहने की सजा ?

March 8, 2026
पैनेसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 16 से 28 फरवरी तक निःशुल्क OPD सेवा

पैनेसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 16 से 28 फरवरी तक निःशुल्क OPD सेवा

February 15, 2026
सेलाकुई पुलिस की ‘पनीर’ कार्रवाई पड़ी भारी: आईजी के निर्देश पर SSI समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

सेलाकुई पुलिस की ‘पनीर’ कार्रवाई पड़ी भारी: आईजी के निर्देश पर SSI समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

February 12, 2026
Next Post
G-20 सम्मेलन से प्रभावित रहेगी चारधाम यात्रा, पढ़ें

G-20 सम्मेलन से प्रभावित रहेगी चारधाम यात्रा, पढ़ें

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook LinkedIn Twitter Youtube RSS
No Result
View All Result
  • होम
  • आपका गांव
  • हैलो पंचायत
  • स्पेशल
  • हाल फिलहाल
  • खेती बाड़ी
  • पंचायत ज्ञान
  • राजनीति
  • पोल पट्टी
  • मिसाल

© 2022 Panchayat Reporter News Web Portal.